संविधान के अनुसार राजभाषा का स्थान

1) अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया जा सकता है।

2) संविधान के अनुच्छेद 346 में लिखा गया है कि राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या फिर राज्य और संघ के मध्य उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भाषा उस समय संघ की राजभाषा होगी।

3) संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में जानकारी दी गई।


ये भी पढ़े....


4) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए जो भाषा प्रयोग की जायेगी, उस भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 348 में विस्तृत पूर्वक दिया गया है।

5) संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 344 (1) और 351 मिलता है।

6) अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषा की दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया गया है। जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) में किया गया है।

7) संविधान के अनुच्छेद 350 (क) में प्राथमिक स्तर पर प्राप्त होने वाली मातृभूमि में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

8) शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 350 में किया गया है।

9) संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

10) संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए कई प्रकार के निर्देशो का उल्लेख है।


ये भी पढ़े....

Post a Comment

0 Comments