ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर । Difference between Gram Sabha and Gram Panchayat in Hindi

जो लोग गाँव के निवासी होते हैं उनके मुंह से अक्सर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नाम सुना जा सकता है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यह भी नहीं पता होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग होता है। अतः सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पोस्ट में हम Gram Sabha Aur Gram Panchayat Me Antar को स्पष्ट करेंगे इससे यह स्पष्ट हो जाएगी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या अंतर होता है।


ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर । Difference between Gram Sabha and Gram Panchayat in Hindi


ग्राम सभा (Gram Sabha) और ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) में अंतर -

1. गांव के वे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं जिनकी आयु 18 वर्ष के ऊपर है और वे वोट देते हैं जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

2. ग्राम सभा के सदस्यों की आयु 18 वर्ष होती है जबकि ग्राम पंचायत की सदस्यों की आयु 21 वर्ष से अधिक होती है।

3. एक गांव के वोट देने वाले सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य भी गांव के ही सदस्य होते हैं परंतु इनको ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।



4. ग्राम सभा में वोट देने वाला व्यक्ति हमेशा अर्थात आजीवन ग्राम सभा का सदस्य होता है जबकि ग्राम पंचायत का सदस्य केवल 5 वर्ष के लिए होता है।

5. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्यों पर नजर रखती है जबकि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में कार्य को करवाती है।

6. ग्राम सभा के सभी सदस्यों को 1 वर्ष में 2 बार बैठक करना होता है जबकि ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को प्रत्येक महीने में गांव की समस्याओं के लिए बैठक करना होता है।

7. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सदस्यों की कार्यों पर नजर रखता है जबकि ग्राम पंचायत गांव में होने वाले कार्यों को करवाता है।

8. गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ग्राम सभा के सदस्यों का कार्य नहीं होता है जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा की, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य होता है।

9. ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं।

10. ग्राम सभा के वे सभी सदस्य हैं जो 18 वर्ष के ऊपर और वोट देते हैं जबकि ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान, एक उप ग्राम प्रधान और 7 से 17 सदस्य हो सकते हैं।

11. ग्राम सभा के सदस्य स्थाई निकाय हैं जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य और अस्थाई निकाय हैं।

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