ग्राम पंचायत क्या है? सदस्यों का चुनाव और शर्ते

ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) -:

ऐसी समिति जिसके अंदर प्रधान, उपप्रधान और कुछ सदस्य होते हैं जो ग्राम सभा के लिए कार्य करते है, ऐसी समिति को ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) कहते हैं। ग्राम पंचायत में कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें ग्रामसभा के लोगों द्वारा चुना जाता है।

ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है और जनसंख्या के अनुसार सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान पूरी ग्राम सभा का मुखिया होता है जबकि प्रत्येक वार्ड में एक एक सदस्य होते हैं तथा एक उपप्रधान भी होता है। इन सभी लोगों का चुनाव प्रत्येक 5 साल में किया जाता है जिसे गांव में प्रधानी के चुनाव के नाम से जाना जाता है।


ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) क्या है? सदस्यों का चुनाव और शर्ते
ग्राम पंचायत

प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होती है। यह ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए कार्य करती है। ग्राम सभा के सभी लोग ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं जिसके लिए वे प्रत्येक 5 वर्ष में वोट डालते हैं और वोट डालकर एक ग्राम प्रधान, 1 उप ग्राम प्रधान और वार्ड के सदस्यों का चुनाव करते हैं।

ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव गांव के लोगों द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य ग्रामीण समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा यह इनकी जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या उस गांव की जनसंख्या पर निर्भर करती है किसी भी ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या 7 से 17 तक होती है। अगर किसी गांव में एक हजार (1000) जनसंख्या है तो उसे गांव में 9 पंचायत सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों को गांव की भाषा में पंच कहा जाता है।


ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव -:

ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति या सदस्त ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाले चुनाव को जीतना आवश्यक होता है।

ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए कई लोगों का पर्चा दाखिला कर सकते हैं। परंतु ग्राम सभा के लोगों द्वारा जिस को अधिक मत प्राप्त होता है वही ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही गांव का कोई सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है।



ग्राम पंचायत सदस्य बनने की शर्तें -:

ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए नियम व शर्तें रखी जाती हैं -

● ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिकहोने के साथ उसी गांव का निवासी भी होना चाहिए।

● ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

● ग्राम पंचायत का सदस्य बनने वाला व्यक्ति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए।

● ग्राम पंचायत का सदस्य बनने वाला उम्मीदवार किसी प्रकार का अपराधी या मुजरिम नहीं होना चाहिए।

● ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए उसे 5 वर्ष में होने वाले चुनाव को जीतना होता है। अगर कोई एक बार चुनाव जीतता है तो वह 5 वर्ष के लिए रहता है।

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